अवैध निर्माण पर अब नहीं होगी सजा, जुर्माने की बढ़ी राशि।

देहरादून- उत्तराखंड में अब अवैध निर्माण करने पर सजा नहीं होगी बल्कि जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। दरअसल प्रदेश में भवनों के अवैध निर्माण में सजा के प्रावधान को हटा दिया गया है इसके बदले जुर्माना बढ़ा दिया गया है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा प्रदेश के जिलों में आजीवन सजा काट रहे बंदियों को अब 14 साल में ही रिहाई मिल जाएगी सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 19 में से 18 प्रस्ताव में मुहर लगी है जिसमे उम्र कैदी महिला पुरुष की सजा अब एक समान कर दी गई है आजीवन कारावास के तहत अब अधिकतम 14 सालों की सजा होगी कैबिनेट ने उत्तराखंड न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित सिद्ध दोष बंदियों की सजा माफ इस समय पूर्व मुक्ति के लिए स्थाई नीति 2022 को मंजूरी दी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *