केमिस्ट की दुकान में एक फार्मासिस्ट होना अनिवार्य, नहीं तो लाइसेंस होगा निरस्त
देहरादून– उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है कि अब सभी मेडिकल की दुकान में एक फार्मासिस्ट का होना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया है उसे राज्य में लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। कई बार इस तरह की शिकायतें आई हैं, कि मेडिकल स्टोर नशीली दवाइयां मिलती हैं या फिर गलत दवाइयां मिलती हैं लिहाजा अगर हर मेडिकल (केमिस्ट) की दुकान में फार्मेसिस्ट मौजूद होगा तो इस तरह की गलतियां नहीं होंगे लिहाजा राज्य सरकार इसे सख्ती से पालन करवाएगी।