उत्तराखंड में अब दर्ज कर सकेंगे ऑनलाइन एफ.आई.आर, शासन से जारी किया आदेश।

देहरादून  – उत्तराखंड की धामी सरकार ने e-FIR को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। समस्त नागरिक अपनी शिकायत को ऑनलाइन (e-FIR) उत्तराखंड में दर्ज करवा सकेंगे। इससे थानों, चौकियों में लगने वाले समय की बचत हो सकेगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
जारी आदेश में कहा गया है, कि राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (घ) सहपठित, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम संख्या-01 वर्ष 2008) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अन्तर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित Crime and Criminal Tracking Network Systems (CCTNS ) योजना के अन्तर्गत साईबर काईम पुलिस स्टेशन देहरादून को – Thana अधिकृत करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की अधिकारिता के अधीन समस्त जिलों में सामग्री / अभिलेखों की गुमशुदगी एवं वाहन चोरी के प्रकरणों में e-FIR पंजीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

 

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