प्रथम नियुक्ति में दुर्गम पर छूट और स्थानांतरण में छूट के संबंध में आदेश।
देहरादून- उत्तराखंड शासन से आज की बड़ी खबर है कि सचिव शैलेश बंगोली ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, प्रभारी सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि स्थानांतरण अधिनियम 2017 के प्रावधानों से एक अनिवार्य स्थानांतरण छूट प्रदान करने एवं मृतक आश्रित की प्रथम नियुक्ति को दुर्गम में तैनाती से छूट प्रदान किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। देखिए पूरा आदेश