नैनीताल हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिफिकेशन, मास्क बहुत जरूरी, बिना मास्क नहीं मिलेगा हाईकोर्ट में प्रवेश
नैनीताल: कोरोना संक्रमण ने जिस तरह साल 2020 और साल 2021 में लोगों को डराया था। धीरे धीरे ही सही मगर साल 2022 के खत्म होते होते भी ये डर वापिस आ गया है। कोरोना के खतरे को लेकर भारत सरकार व राज्य सरकार सतर्क है। इसीलिए एसओपी भी जारी कर दी गई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने को कहा गया है।
इसी बीच अब नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन ने भी स्थिति के खराब होने की तरफ इशारा किया है। दरअसल कोरोना बढ़ने की आशंका के चलते उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, वकीलों और पक्षकारों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
गौरतलब है कि अब मास्क लगाए बिना हाईकोर्ट में प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में फिलहाल कोई नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 271 सैंपलों की जांच की गई, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। पिछले तीन चार दिनों में रविवार वो पहला दिन था, जब कोई संक्रमण का मामला नहीं मिला।